सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा मिलने का पूरा प्रोसेस हिंदी में

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा मिलने का पूरा प्रोसेस

सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में 10 करोड़ जमाकर्ताओं का फंसा पैसा वापस मिलना शुरू हो गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा लौटाया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकरण के 45 दिनों के अंदर रिफंड खाते में पहुंच जाएगा। सहारा से पैसा लेने के दावे के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी।

पहले चरण में 5 हजार करोड़ लौटाएंगे बाद में सुप्रीम कोर्ट से और राशि मांगेंगे

इस आर्टिकल की प्रमुख बातें

सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक सदस्यों/ जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमाराशियों के भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसपर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के संवितरण के लिए “सहारा-सेबी रीफंड खाता” से 5000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) को अंतरित करने का निदेश दिया जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।

पहले चरण में पांच हजार करोड़ रुपये की मदद से जमाकर्ताओं की जमा पूंजी लौटाई जाएगी। इस राशि का उपयोग हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से और धनराशि जारी करने का अनुरोध करेंगे, ताकि अधिक राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं का कुल रिफंड किया जा सके। भुगतान की पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल की सहायता से की जाएगी। इसमें सहारा सोसायटी के लोग भी सहयोग करेंगे।

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया हिंदी में

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा मिलने का पूरा प्रोसेस

  • पोर्टल के होमपेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा।
  • सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी आने पर दर्ज करें।
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें।
  • दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करें।
  • नियम और शर्तों को पढ़कर ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें।
  • आपकी पूरी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि आ जाएगी।

जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी। कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट मिला है तो ये बताना होगा। दावा राशि 50 हजार से ज्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल्स दें। एक ही बार दावा कर सकेंगे, सभी डिपॉजिट डिटेल्स भरें।

  • वैरिफिकेशन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • इस पर अपनी नई फोटो चिपकाएं और साइन करें।
  • अब इस दावा फॉर्म को अपलोड कर जमा करना होगा।
  • दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा।
  • अब इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर वैरिफाई करेगी।
  • फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे।
  • दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा की जाएगी।

जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र/आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है?

जमाकर्ता के पास होना चाहिए:

  • सदस्यता संख्या
  • जमा खाता संख्या
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नम्बर (अनिवार्य)
  • जमा प्रमाणपत्र / पासबुक
  • पैन कार्ड (यदि दावा राशि रु. 50,000/- और अधिक है) (अनिवार्य)

सहारा से पैसा मिलने संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल क्या है?

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड केप्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्या सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है?

जी हां, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल एसएसएल प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र हैं?

निम्नलिखित चार सहारा सोसायटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं:

  • हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता।
  • सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ।
  • सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल।
  • स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद।

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल के जमाकर्ताओं द्वारा 22 मार्च 2022 और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबादा के जमाकर्ताओ द्वारा 29 मार्च 2023 के पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि प्राप्य होनी चाहिए।

क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू है?

जी नहीं, कोई शुल्क नहीं है। ये पूरा प्रोसेस फ्री है। आप ऊपर दिए गए प्रोसेस टिप्स के साथ अपने मोबाइल से दावा प्रपत्र दाखिल कर सकते है।

क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है?

जी हां, जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसके बिना दावा अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सकता है।

यदि किसी जमाकर्ता के पास आधारसे जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वह दावा अनुरोध दायर कर सकता है?

जी नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता। आधार से जोड़ने (सीडिंग) सेवा स्तविक जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित निधि हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। बैंक खाते के साथ आधार जोड़ने की स्थिति की जांच करने के लिए कृपया यूआईडीएआई वेबसाइट लिंक् https://resident.uidai.gov.in/bank- mapper पर जाएं।

क्या जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहीत की जाएगी?

नहीं, जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहीत नहीं है। यह यूआईडीएआई मानदंडों के अनुसार एन्क्रिप्टेड है।

क्या जमाकर्ता किसी भी फ़ाइल प्रारूप में दस्तावेज़ अपलोड कर सकता हैं?

जमाकर्ता दस्तावेजों को पीडीएफ पीईजी/पीएनजी/ जेपीईजी 2 में अपलोड कर सकता है। अपलोड किए गए दस्तावेज़ ग्रेस्केल या रंग स्केल पर वरटिकल रूप से एकसमान होने चाहिए। जमा प्रमाणपत्र / पासबुक के लिए दस्तावेज़ का आकार 200 केबी तक पहले से भरे हुए और निष्पादित दावा आवेदन पत्र के लिए 2 एमबी और पैन कार्ड के लिए 50 केबी सीमित होना चाहिए।

क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है?

जी हां, जमाकर्ता को उन सभी सहारा सोसायटियों की सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहां जहां जमाकर्ता के पास बकाया प्राप्तियां हैं ऐसे सभी दावा विवरणों को एक-एक करके, एक ही दावा प्रपत्र में जोड़कर देना होगा।

यदि किसी जमाकर्ता के पास एकसेअधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए?

यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं, तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना होगा। हालाँकि, जमाकर्ताओं को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाणपत्र (सीडी) या पासबुक को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा।

क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ सत्यापित किए जाएंगे?

जी हां, जमा प्रमाणपत्र/पासबुक सहित जमा किए गए दस्तावेजों को संबंधित सहारा सोसायटी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन प्रक्रिया सीआरसीएस द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है?

जी नहीं, दावा प्रपत्र जमा करने के बाद जमाकर्ता इसके बाद कोई दावा नहीं जोड़ सकता। इसलिए, सुनिश्चित करें कि जमा करने से पहले सभी विवरण सही ढंग से दर्ज और सत्यापित किए गए हैं।

दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए?

दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद, दावा प्रपत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें। अपना हालिया फोटो चिपकाएं और फोटो के साथसाथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। अंत में क्लेम फॉर्म को करें अपलोड करें और सबमिट करें।

जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल रहा?

दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा।

सहारा सोसायटी को दावे का सत्यापन करने में कितना समय लगेगा?

दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर सहारा सोसायटी दावे का सत्यापन और प्रक्रिया करेगी।

सहारा सोसायटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा?

सहारा सोसायटी द्वारा सत्यापन के बाद, अधिकृत सत्यापनकर्ता और सीआरसीएस आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्रवाई करेंगे।

जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा अनुरोध स्वीकृत है या नहीं?

सहारा के जमाकर्ता को इस संबंध में एसएमएस ईमेल के माध्यम से एक अधिसूचना प्राप्त होगी।

जमाकर्ता को रिफंड/दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी?

दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए?

फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी जानकारी के लिए, कृपया नीचे बताए अनुसार संबंधित सहारा सोसायटी से संपर्क करें:

  • टोल फ्री नंबर – 1800-103-6891
  • टोल फ्री नंबर – 1800-103-6893

दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय से कब संपर्क कर सकता है?

जमाकर्ता सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिनों के बाद ही दावे के संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सहारा सोसायटी शाखा से संपर्क कर सकता है।

क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगी?

जी हां, दावा अनुरोध स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को एक कम्युनिकेशन प्राप्त होगी।

क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकता है?

जी नहीं, जमाकर्ता आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण एक बार जमा करने के बाद नहीं बदल सकता है।

क्या भौतिक (फ़िज़िकल) दावा आवेदन जमा करके सीआरसीएस सहारा रिफंड के लिए आवेदन करने का कोई विकल्प है?

जी नहीं, यह एक आरम्भ से अंत तक ऑनलाइन प्रक्रिया है।

एक बार पावती संख्या प्राप्त हो जाने पर पोर्टल में के लिए क्या किया जा सकता है?

दावा आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने एक पावती संख्याप्राप्त होती है। तदनुसार, पावती संख्या प्राप्त होने के अद्यतन / परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

क्या जमाकर्ता दावा आवेदन पत्र आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है?

जी हां, जमाकर्ता लॉगआउट बटन पर क्लिक करके पोर्टल से बाहर निकल सकता है। जमाकर्ता बाद में पुनः खोल सकता है और दावा आवेदन भरना जारी रखने के लिए लॉगिन कर सकता है।

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