केंद्रीय जांच ब्यूरो ( Central Bureau of Investigation )
केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। जो आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिये लगायी जाती है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा सन् 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई है। उस समय विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग में लेन-देन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था।
भारत मे विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण युद्ध विभाग के जिम्मे था। युद्ध समाप्ति के बाद भी, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने हेतु एक केन्द्रीय सरकारी एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसीलिए सन् 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण गृह विभाग को हस्तांतरित हो गया और इसके कामकाज को विस्तार करके भारत सरकार के सभी विभागों को कवर कर लिया गया।
दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को इसका लोकप्रिय नाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई गृह मंत्रालय द्वारा 01.04.1963 द्वारा मिला। आरम्भ में केन्द्र सरकार द्वारा सूचित अपराध केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार से ही सम्बन्धित था। धीरे-धीरे बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के साथ ही इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्षेत्र के अधीन लाया गया।
सीबीआई से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी
- CBI भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी हैं।
- CBI का पूरा नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) या CBI है।
- गठन – 1963 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में किया गया।
- सीबीआई भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता हैं।
- इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।
- सीबीआई की कार्यपालक भारत के प्रधानमंत्री है।
- इसकी मातृ गृह मंत्रालय हैं।
- यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है।
- यद्यपि इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता-जुलता है किन्तु इसके अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र एफबीआई की तुलना में बहुत सीमित हैं।
- भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय हितों से जुड़े अपराधों की जांच का अधिकार भी इस एजेंसी के पास होता है।
- CBI बड़े स्तर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होने वाले अपराध जैसे की हत्या, घोटालो और अत्याचार के मामलो की जाँच भारत सरकार के आदेशो पर करती है।
- भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य से जुड़े मामलों की जांच का आदेश भी CBI को दिया जा सकता है
- भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है।
- CBI एजेंसी की स्थापना 1941 में हुई थी।
- अप्रैल 1963 में इसे ‘केंद्रीय जाँच ब्यूरो’ नाम दिया गया।
- दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिस्ठान अधिनियम, 1946 द्वारा CBI को जाँच शक्तिया दी गई है।
- CBI केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सहमति से राज्यों में अपराधो की जाँच कर सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायलय राज्य सरकार की सहमती की बिना CBI को किसी भी राज्य में जाँच के आदेश दे सकते है।
- CBI की तरह ही CID होती है जहां CBI पूरे देश में कार्य करती है तो वहीं CID केवल एक राज्य तक सीमित होती है।
- CID किसी भी राज्यों में होने वाले अपराधिक मामलो और हमले के मामलो साहित प्रदेश में अन्य गैर क़ानूनी मामलो की जाँच करता है जबकि CBI देश तथा विदेश की मामलो की जांच करती है।
- CID के पास जितने भी मामले आते है उन्हें प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है जबकि CBI को जाँच के मामले केंद्रसरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे जाते है।
- CBI में शामिल होने के लिए आपको SSC बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को उतीर्ण करना होगा।
- केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो प्रायः विवादों और आरोपों से घिरी रहती है इस पर केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में पक्षपातपूर्ण काम करने का आरोप लगता है।
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