आधार पैन लिंक स्टेटस
पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
पैन-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट’ पैन को समाप्त करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। IT विभाग ने कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 30 जून, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य हैं।
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य है। अन्यथा बाद मे आपको 10,000₹ तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है। पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है।
पैन आधार से लिंक है या नहीं यह कैसे पता चलेगा?
पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, इसे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिए भी इसके स्टेटस की जांच की जा सकती है। इसके लिए को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।
इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। या नीचे दिए गए लिंक से स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आधार पेन लिंक चेक करें।
आधार कार्ड से पैन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें?
आधार नंबर द्वारा अपना पैन कार्ड स्टेटस जानने के लिए नीचे दिया गया तरीका अपनाएं:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाएं
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें
- अपन कैप्चा कोड डालें
- अब ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें
- आपके पैन कार्ड का स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।
अपने आधार को पैन से ऐसे जोड़े?
पैन-आधार नंबर लिंक करने पर जुर्माना भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :
- चरण 1: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- चरण 2: ‘क्विक लिंक्स’ शीर्षक के अंतर्गत ‘ई-पे टैक्स’ विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 3: ‘पैन/टैन’ और ‘पैन/टैन की पुष्टि करें’ कॉलम के अंतर्गत ‘पैन’ नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 4: ओटीपी सत्यापन के बाद, इसे ई-पे टैक्स पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 5: ‘आयकर’ टैब के अंतर्गत ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 6: मूल्यांकन वर्ष को ‘2023-24’ और ‘भुगतान का प्रकार (लघु शीर्ष)’ को ‘अन्य रसीदें (500)’ के रूप में चुनें और ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 7: लागू राशि ‘अन्य’ विकल्प के सामने पहले से भरी जाएगी। ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें और भुगतान करें।
आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, काउंटर पर, एनईएफटी/आरटीजीएस या पेमेंट गेटवे विकल्प के माध्यम से आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर विलंब शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालाँकि, आप भुगतान गेटवे विकल्प के माध्यम से जुर्माना का भुगतान कर सकते हैं जब आपके पास निम्नलिखित अधिकृत बैंकों में बैंक खाता हो। अब भुगतान करने के बाद तुरंत अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आगे बढ़ें।
आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके आधार नंबर को अपने पैन से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। आप इसे एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं. आपके पैन को आपके आधार से लिंक करने के तीन तरीके हैं: जिसमे अपने खाते में लॉग इन किए बिना, अपने खाते में लॉग इन करना और आधार नंबर और पैन को एसएमएस के जरिए लिंक करना।
विधि 1: अपने खाते में लॉग इन किए बिना
- चरण 1: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। त्वरित लिंक के अंतर्गत, ‘लिंक आधार’ टैब पर क्लिक करें।
- चरण 2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘सत्यापित’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 3: अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के अनुसार अपना नाम दर्ज करें और ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 4: अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘सत्यापित’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 5: पैन आधार लिंकिंग का अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेजा जाएगा।
यदि भुगतान विवरण ई-फाइलिंग पोर्टल पर सत्यापित नहीं है तो पैन और आधार को मान्य करने के बाद, आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा “भुगतान विवरण नहीं मिला”। शुल्क के भुगतान के लिए ‘ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें क्योंकि आधार पैन लिंक अनुरोध सबमिट करने के लिए भुगतान पूर्व-आवश्यकता है। आपको पैन-आधार लिंक करने के अनुरोध को पूरा करने के लिए ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करना होगा।
विधि 2: अपने खाते में लॉग इन करना
- चरण 1: यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें।
- चरण 2: यूजर आईडी दर्ज करके आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
- चरण 3 : अपने सुरक्षित पहुंच संदेश की पुष्टि करें और पासवर्ड दर्ज करें। और आगे बढ़ने के लिए ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- चरण 4: वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, ‘माई प्रोफाइल’ पर जाएं और ‘व्यक्तिगत विवरण’ विकल्प के तहत ‘लिंक आधार’ चुनें।
- चरण 5: अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘सत्यापित’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 6: एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार नंबर आपके पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
विधि 3: एसएमएस के जरिए लिंक करना
अब आप अपने आधार और पैन को एसएमएस के जरिए लिंक कर सकते हैं । आयकर विभाग ने करदाताओं से एसएमएस-आधारित सुविधा का उपयोग करके अपने आधार को अपने पैन से जोड़ने का आग्रह किया है। यह 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजकर किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रारूप में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें:
UIDPAN<स्पेस><12 अंकों का आधार><स्पेस><10 अंकों का पैन>
उदाहरण: UIDPAN 123456789123 AKPLM2124M
आधार पैन लिंक कितने दिन में होता है?
पेमेंट के बाद ट्राई करें पैन-आधार लिंकिंग पेमेंट करने के बाद यह ई-फाइलिंग पोर्टल पर 4-5 दिनों बाद दिखाई देगा, इसलिए आपको पैन-आधार लिंकेज के लिए फिर से रिक्वेस्ट डालना होगा, उसके बाद आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।
आधार से लिंक नहीं कराने पर पेनल्टी
आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत आय का रिटर्न दाखिल न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। आधार के साथ इसे लिंक करने में विफल रहने पर करदाता अपना पैन नंबर किसी लेनदेन के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, रिटर्न ऑफ इनकम देर से फाइल करने पर ब्याज भी लगेगा।
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