भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सूची, निर्वाचन व योग्यता की पूरी जानकारी
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  • Post last modified:June 24, 2021

उपराष्ट्रपति

भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों ( राज्यसभा एवं लोकसभा ) के सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का  कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति ( चांसलर ) होता है।

भारत का उपराष्ट्रपति कंहा रहते है? उपराष्ट्रपति का निवास स्थान कंहा है ?

उपराष्ट्रपति भवन, जो भारत के उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जो मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली में स्थित है। मई 1962 से यह भवन भारत के उपराष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति भवन का क्षेत्रफल 6.48 एकड़ है। इसके  पश्चिम में विज्ञान भवन और दक्षिण में मौलाना आजाद रोड, पूर्व में मान सिंह रोड है।

भारत मे उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या है?

  • भारत का नागरिक हो।
  • उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु हिना चाहिए।
  • राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो कोई लाभ का न धारण करता हो
  • नामांकन के समय 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक आवश्यक होता है।

भारत के उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है । इस पद पर चुना गया व्यक्ति जनप्रतिनिधियों की पसंद होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यह मत गोपनीय होता है ।

भारत मे अब तक कितने उपराष्ट्रपति बने है? उपराष्ट्रपति की सूची

भारत मे अब तक उपराष्ट्रपति
क्र.नामअवधि
1डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन1952 से 1957
2डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन1957 से 1962
3डॉ. जाकिर हुसैन1962 से 1967
4डॉ. वराह गिरि वेंकट गिरि1967 से 1969
5गोपाल स्वरूप पाठक1969 से 1974
6बी. डी. जत्ती1974 से 1979
7मुहम्मद हिदायतुल्ला1979 से 1984
8आर वेंकटरमन1984 से 1987
9डॉ. शंकरदयाल शर्मा1987 से 1992
10के. आर. नारायणन1992 से 1997
11के. कृष्णकात1997 से 2002
12भैरोसिंह शेखावत2002 से 2007
13हामिद अंसारी2007 से 2017
14श्री वैंकेया नायडू2017 से अब तक

 

भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी

  • अनु. 63- भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
  • अनु. 64- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदैन सभापति होगा
  • निर्वाचन – संसद के दोनों सदनों ( राज्यसमा एवं लोकसभा के सदस्यों द्वारा
  • कार्यकाल -5 वर्ष
  • त्यागपत्र- राष्ट्रपति को दिया जाता है। त्याग पत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है ।
  • पदमुक्ति – उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है , जिसे राज्य सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो । इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो ।
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है ,
  • भारत के उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति ( चांसलर ) होता है ,
  • उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता हैं।

उपराष्ट्रपति के कार्यशक्ति

राज्य सभा के सभापति के रूप में

उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है । जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यो का निर्वहन करता है, उस समय के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और वह राज्य सभा के सभापति को संदेय किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता।

राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में

उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से हुई राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति का यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक, जो किसी भी स्थिति में रिक्ति होने की तारीख से छह माह के बाद नहीं होगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस अवधि के दौरान, उप – राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति को संदेय परिलब्धियां तथा भत्ते प्राप्त करता है।

आशा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ होगा।

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Amit Yadav

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