दलबदल कानून | दल विरोधी कानून | Defection Law
एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, कुछ लोगों का तर्क है कि चुनावों के बीच होने वाले राजनीतिक दलबदल उस मुखर कार्य और इस प्रकार लोगों की व्यक्त इच्छा को कमजोर करते हैं। देश की आजादी से पहले भी भारत में दलबदल आम थे। 1960 के आसपास से, गठबंधन की राजनीति के उदय ने दलबदल की घटनाओं को बढ़ा दिया क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मंत्रियों के मंत्रिमंडल में एक बर्थ पर कब्जा करने की मांग की। इन घटनाओं को देखते हुए भारत मे दलबदल कानून को लाया गया।
दलबदल कानून क्या है?
दलबदल का साधारण अर्थ एक – दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना हैं। संविधान के अनुसार भारत में निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं।
- किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना
- मौलिक सिध्दान्तों पर विधायक का अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध योगदान करना।
- किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना।
- परन्तु पार्टी से निष्कासित किए जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा।
सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हैं।
इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उनपर दल बदल निरोधक कानून लागू होगा। पर यदि किसी पार्टी के एक साथ दो तिहाई सांसद या विधायक (पहले ये संख्या एक तिहाई थी) पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर ये कानून लागू नहीं होगा पर उन्हें अपना स्वतन्त्र दल बनाने की अनुमति नहीं है वो किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते है।
लेकिन दलबदल कानून लोकसभा या विधान सभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होता है, मतलब यदि लोकसभा या विधान सभा का कोई सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अपने दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दे या फिर दल के व्हिप के विरुद्ध जाकर मतदान कर दे तो उस पर ये कानून लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के दौरान दल के व्हिप का उलंघन करने पर भी सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है।
दल बदल विरोधी कानून की जरूरत :
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका सबसे अहम होती है। हम सभी जानते हैं, कि राजनीतिक पार्टियां सामूहिक आधार पर फैसले लेती हैं। लेकिन जैसे – जैसे समय बीतता गया, नेताओं ने अपने हिसाब से राजनीतिक फैसले लेना शुरू कर दिया। विधायकों और सांसदों के दलबदल से सरकारें बनने और बिगड़ने लगीं। इस स्थितियों में दलबदल विरोधी कानून को पारित किया गया।
दल बदल कानून पारित :
साल 1985 में राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत 52 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में दलबदल विरोधी कानून को पारित किया गया। जिसे संविधान की 10 वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। विधायकों और सांसदों को व्यक्तिगत फायदों के लिए दलबदल करने से रोकने के उद्देश्य से यह कानून लाया गया था।
इन स्थितियों में लागू होगा दलबदल कानून :
दलबदल कानून के तहत किसी भी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर एक निर्वाचित सदस्य ( Elected Member ) अपनी इच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, और एक निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए।
दलबदल कानून लाने का उद्देश्य
राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, जिसे देश में भ्रष्टाचार के अन्य रूपों को संबोधित करने के लिए एक आवश्यक पहले कदम के रूप में देखा गया था। तत्कालीन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यू.सी. अग्रवाल के अनुसार, राजनीतिक क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए अन्य, निचले स्तरों को प्रेरित करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए।
प्रशासन में स्थिरता लाकर लोकतंत्र को मजबूत करना और सरकार के विधायी कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना एक दलबदल सांसद द्वारा खतरे में नहीं है। संसद सदस्यों को उन राजनीतिक दलों के प्रति अधिक जिम्मेदार और वफादार बनाना, जिनके साथ वे चुनाव के समय गठबंधन में थे। बहुत से लोग मानते हैं कि पार्टी की निष्ठा उनकी चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
चव्हाण समिति ने सुझाव दिया कि एक सदस्य जो मौद्रिक लाभ या लालच के अन्य रूपों के लिए पार्टी की निष्ठा बदलता है, जैसे कि कार्यकारी कार्यालय का वादा, उसे न केवल संसद से हटाया जाना चाहिए बल्कि एक निर्दिष्ट समय के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाना चाहिए।
दलबदल विरोधी कानून :
- दलबदल विरोधी कानून संसद/विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता हैं।
- संसद ने इसे 1985 में दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा, इसका उद्देश्य दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित कर सरकारों में स्थिरता लाना था। दसवीं अनुसूची जिसे दलबदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 52 वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, और यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिये प्रावधान निर्धारित करता है।
- 1985 के अधिनियम के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक – तिहाई सदस्यों द्वारा ‘दलबदल’ को ‘विलय’ माना जाता था।
- 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार, दलबदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम – से कम दो – तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।
- इस प्रकार इस कानून के तहत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं।
- दलबदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिये मामले को सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि ‘न्यायिक समीक्षा’ के अधीन होता है।
हालाँकि कानून एक समय – सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दलबदल के मामले का फैसला करना होता है। इस प्रकार से दल विरोधी कानून पारित किया गया।
दलबदल कानून
भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची की शुरूआत के माध्यम से निहित दलबदल विरोधी कानून में 8 पैराग्राफ शामिल हैं। निम्नलिखित कानून की सामग्री पर एक संक्षिप्त सारांश है।
पैराग्राफ -1
व्याख्या, यह खंड कानून बनाने में लागू अलग-अलग शर्तों की परिभाषाओं को संभालता है।
पैराग्राफ-2
दलबदल के आधार पर अयोग्यता। यह खंड कानून की जड़ से संबंधित है, उन कारकों को निर्दिष्ट करता है जिन पर किसी सदस्य को संसद या राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पैरा 2.1 (ए) के प्रावधान किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करते हैं यदि वह “ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है”, जबकि पैराग्राफ 2.1 (बी) प्रावधान उस स्थिति को संबोधित करता है जब कोई सदस्य वोट देता है या किसी भी महत्वपूर्ण मतदान से दूर रहता है। अपने संबंधित राजनीतिक दल द्वारा परिचालित निर्देश के लिए।
पैराग्राफ 2.2 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य, एक निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। पैराग्राफ 2.3 में कहा गया है कि एक मनोनीत सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपनी सीट लेने की तारीख से छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
पैराग्राफ -3
निन्यानवे संशोधन अधिनियम – 2003 द्वारा अनुसूची में संशोधन के बाद छोड़ दिया गया, जिसने एक राजनीतिक दल से एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता को छूट दी।
पैराग्राफ-4
दलबदल के आधार पर अयोग्यता विलय के मामले में लागू नहीं होगी। यह पैराग्राफ राजनीतिक दलों के विलय के मामले में अयोग्यता से बाहर है। बशर्ते कि उक्त विलय विधायक दल के दो-तिहाई सदस्यों के साथ हो, जिन्होंने किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय की सहमति दी हो।
पैराग्राफ -5
छूट, यह पैराग्राफ विभिन्न विधायी सदनों के अध्यक्ष, सभापति और उप-सभापति को छूट प्रदान करता है।
पैराग्राफ-6
दलबदल के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। यह प्रावधान संबंधित विधायी सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष को किसी भी अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी होने का आदेश देता है।
पैराग्राफ -7
न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का बार। यह प्रावधान इस अनुसूची के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता के मामले में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकता है। हालाँकि, यह अनुसूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, 226 और 137 के तहत अदालती हस्तक्षेप को नहीं रोकती है।
पैराग्राफ-8
नियम, यह पैराग्राफ अयोग्यता के लिए नियम बनाने से संबंधित है। अनुसूची सभापति और अध्यक्ष को विधायिका के विभिन्न सदनों के सदस्यों की अयोग्यता से निपटने के लिए अपने-अपने विधायी सदनों से संबंधित नियम बनाने की अनुमति देती है।
दलबदल कानून संशोधन
लगातार दलबदल से निपटने में मौजूदा कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, 2003 में दसवीं अनुसूची में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने संविधान (निन्यानवे संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव रखा, यह देखते हुए कि अपवाद की अनुमति देकर प्रदान किया गया अनुसूची के पैराग्राफ तीन में दिए गए विभाजन का घोर शोषण किया जा रहा था, जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों में कई विभाजन हुए।
इसके अलावा, समिति ने देखा, व्यक्तिगत लाभ के लालच ने दलबदल में एक महत्वपूर्ण पहलू निभाया और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक खरीद-फरोख्त हुई। 16 दिसंबर 2003 को लोकसभा द्वारा एक दिन में बिल पारित किया गया था, और इसी तरह 18 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 1 जनवरी 2004 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और संविधान (निन्यानवे संशोधन) अधिनियम – 2003 को 2 जनवरी 2004 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
संशोधित अधिनियम में कहा गया है कि दलबदल के कारण अयोग्य ठहराए गए सदस्य को सदस्य के रूप में अपने पद की अवधि समाप्त होने तक किसी भी मंत्री पद या किसी अन्य लाभकारी राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। 2003 के संशोधित अधिनियम ने विभाजन से उत्पन्न होने वाले दलबदल को अधिकृत करने के प्रावधानों को दसवीं अनुसूची से बाहर कर दिया। संशोधित अधिनियम ने यह भी निर्धारित किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रियों की संख्या संबंधित सदन में सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दलबदल विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे
प्रतिनिधि और संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करना :
- दलबदल विरोधी कानून के लागू होने के पश्चात् सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है।
- यह उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपने निर्णय के अनुरूप वोट देने की स्वतंत्रता नहीं देता है, जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र कमज़ोर होता है।
अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका :
- दलबदल विरोधी मामलों में सदन के अध्यक्ष या स्पीकर की कार्रवाई की समय सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है।
- कुछ मामलों में छह महीने और कुछ में तीन वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो अवधि समाप्त होने के बाद निपटाए जाते हैं।