भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता व कार्य शक्ति

भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता व कार्य शक्ति

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कितना तनख्वाह मिलता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति का क्या काम है? कंहा रहते है देश के राष्ट्रपति? अगर आप भी जानना चाहते है इन सभी सवालों का जवाब तो आइए देखते है इस पोस्ट के माध्यम से।

भारत के राष्ट्रपति

इस आर्टिकल की प्रमुख बातें

भारत मे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च सेनापति भी कह जाता है। भारत के राष्ट्रपति का शपत, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, संविधान के प्रति होता हैं तथा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देता है।

भारत के राष्ट्रपति

राष्ट्रपति कंहा रहते है ?

भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास , राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर राजपथ के पश्चिमी सिरे पर स्थित एक भव्य और विशाल भवन है जिसका दूसरा सिरा इंडिया गेट पर है । इसे एडविन लैंडसीर ल्यूटियन ने डिजाइन किया था, यह आकर्षक भवन ब्रिटिश वाइ सराय का पूर्व निवास था। 340 कमरों के इस विशाल महल को 1950 तक वायसराय हाउस कहा जाता था क्योंकि उस वक्त यह भारत के गवर्नर जनरल का आवास हुआ करता था।

155 बीघा ज़मीन पर बने राष्ट्रपति भवन पर 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रपति भवन के पीछे के भाग में स्थित मुगल उद्यान अपने किस्म का अकेला ऐसा उद्यान है, जहां विश्वभर के रंग – बिरंगे फूलों को देखने को मिलती है। राष्ट्रपति भवन के अलावा भी देश में दो अन्य राष्ट्रपति भवन हैं। यह भवन हैदराबाद और शिमला में है। शिमला में जो ‘रिट्रीट बिल्डिंग’ और हैदराबाद में ‘राष्ट्रवादी निलयम’ भवन हैं।

राष्ट्रपति का वेतन कितना है?

भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। मासिक वेतन के अलावा, भारत के राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। इसके अलावा रहने के लिए आवास, चिकित्सा सुविधाएं, भारत के राष्ट्रपति जीवन भर मुफ्त चिकित्सा सेवाओं के हकदार हैं। सुरक्षा, राष्ट्रपति के पास आधिकारिक यात्राओं के लिए हथियारों से लैस लंबी गाड़ी लिमोजिन भी साथ होती है।

रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को क्या मिलता है?

भारत के राष्ट्रपति रिटायरमेंट के बाद कई भत्तों के हकदार होते हैं। पेंशन के रूप में 1.5 लाख प्रतिमाह, राष्ट्रपति के जीवनसाथी को 30,000 रुपये प्रति माह की सचिवीय सहायता, एक सुसज्जित किराया मुक्त बंगला, दो मुफ्त लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन पांच निजी कर्मचारी- स्टाफ का खर्च 60,000 रुपये प्रति वर्ष, ट्रेन या हवाई मार्ग से एक साथी के साथ मुफ्त यात्रा का सुविधा मिलता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ?

भारत मे राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा , राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सर्वोच्च सेनापति अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल -5 वर्ष का होता है। लेकिन विषम परिस्थितियों में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले भी हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ? राष्ट्रपति कौन बन सकता है?

  • भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • न्यूनतम 35 वर्ष आयु होना चाहिए।
  • लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का पात्र हो एवं लाभ का पद न धारण करता हो।
  • नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक आवश्यक होता है।

 

राष्ट्रपति की शक्तियां एंव कार्य क्या क्या है? राष्ट्रपति के प्रमुख शक्तियां।

  • कार्यपालिका शक्ति- प्रधानमंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, नियत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करना।
  • प्रशासन सम्बन्धी- केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही होता है।
  • विधायी कार्य – संसद सत्र बुलाना सत्रावसान एवं लोकसभा भंग करना विधेयक पारित होने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य पुनर्गठन धन एवं संचित निधि पर मार डालने वाले वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है।
  • सांसद नियुक्ति – राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 ( एलो इंडियन ) का मनोनयन
  • विधेयक के सम्बन्ध में शक्ति – धन विधेयक एवं वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत सागान्य विधेयक के सम्बन्ध में स्वीकृति अस्वीकृति एवं पुनर्विचार हेतु वापस अस्वीकृति एवं पुनर्विचार में द्वारा राष्ट्रपति अनुगति देने के लिये बाध्य है।
  • अध्यादेश जारी करने की शक्ति – विधायी शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जब दोनों सदन सत्र में न हो तब राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है इसे कानून बनने के लिए संसद सत्र के प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति आवश्यक है किन्तु राष्ट्रपति इसके पूर्व ऐसे अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है।

  • सैन्य शक्ति – वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है युद्ध व शान्ति की घोषणा करता है। इसीलिए राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं के सेनापति भी कहा जाता है।
  • वित्तीय शक्तियाँ – संचित एवं आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, अनु 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन।
  • आपातकालीन शक्तियाँ – अनु. 352, 356,360 के संबंध में राष्ट्रपति अपने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श- अनु .143 राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और न्यायालय यदि उचित समझे तो उस पर अपनी राय देगा परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।
  • विवेकाधीन शक्तियाँ – प्रधानमंत्री की नियुक्ति , मंत्री परिषद् को पदमुक्त करना लोकसभा को भंग करना।
  • राजनयिक शक्तियाँ – वह देश की विदेश नीति का संचालन करता है। संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से होती है, राष्ट्रपति ही विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है।
  • राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां – आत्यंतिक वीटो, निलबनकारी वीटो, पॉकेट या जेबी वीटो की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है।
  • क्षमादान की शक्ति – राष्ट्रपति को किसी अपराध लिए दोष सिद्ध तहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका प्रविलबन, विराम या परिहार करने की अथवा दडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति है दण्ड के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड भी शामिल है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत दोनों सदनों में संसद को उसके आहवान के कारण बताते हुए तैयार किया हुआ भाषण, जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और इस पर औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है ।

मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण के पाठ को अनुमोदित करता है तथा उसमें कही गई बातों के लिए उत्तरदायी होता है। अभिभाषण संसद के किसी सदन या एक साथ समवेत दोनों सदनों को किसी अन्य अवसर पर भी हो सकता है ।

भारत के राष्ट्रपति की लिस्ट, भारत मे अब तक कितने राष्ट्रपति बने है? भारत में अब तक कौन कौन राष्ट्रपति बने है? देखे पूरी लिस्ट –

भारत मे अब तक राष्ट्रपति
क्र. नाम अवधि
1 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 1950 से 1962
लागातार दो बार चुने गए
2 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967
3 डॉ. जाकिर हुसैन 1967 से 1969 अल्पसंख्यक से पहले राष्ट्रपति
4 डॉ. वराह गिरि वेंकटगिरि 1969 से 1969 कार्यवाहक
5 मुहम्मद हिदायतुल्ला 1969 से 1969 कार्यवाहक
6 डॉ. वराह गिरि वेंकटगिरि 1969 से 1974
7 फखरूद्दीन अली अहमद 1974 से 1977
8 बी. डी. जत्ती 1977 से 1977 कार्यवाहक
9 डॉ. नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 निर्विरोध निर्वाचित
10 ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987
11 आर बैंकटरमन 1987 से 1992
12 डॉ. शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997
13 के . आर . नारायणन 1997 से 2002 दलित वर्ग से पहले राष्ट्रपति
14 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 2002 स के2007
15 श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल 2007 से 2012 पहली महिला राष्ट्रपति
16 श्री प्रणव मुखर्जी 2012 से 2017
17 श्री रामनाथ कोविंद 2017 से अब तक

  • डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को लगातार दो बार सुशोभित किया ।
  • डॉ. जाकिर हुसैन और फखरूद्दीन अली अहमद की मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर रहते हुई ।
  • न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया ।
  • वी. वी. गिरि एकमात्र राष्ट्रपति थे, जिन्हें दूसरे दौर की मतगणना के बाद विजयी घोषित किया गया।
  • एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति डॉ . नीलम संजीवा रेड्डी थे।
  • वी.वी. गिरि- मई 1969 से जुलाई 1969 राष्ट्रपति डॉ . जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण वी.वी गिरि ने उपराष्ट्रपति होने के नाते पद भार ग्रहण किया।
  • एम . हिदायतुल्ला- जुलाई 1969 से अगस्त 1969 राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनने के कारण वी.वी. गिरि को पद त्यागना पड़ा तथा प्रधान न्यायाधीश होने के नाते न्यायमूर्ति एम.हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण किया।
  • बी.डी. जत्ती- फरवरी 1977 से जुलाई 1977 राष्ट्रपति फखरूददीन अली अहमद की मृत्यु के कारण उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण किया।
  • एम हिदायतुल्ला – अक्टूबर 1982 कारण – राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की अनुपस्थिति के कारण उपराष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण किया ।

भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें

  • राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है
  • राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं राष्ट्रीय पर्व से पूर्व राष्ट्र के नाम संदेश मंत्रिमण्डल तैयार करता है।
  • संविधान के अनु. 85 के अनुसार लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किन्तु राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श एवं सिफारिश पर ही लोकसभा भंग कर सकता है।
  • राज्यों की विधान सभाएँ भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का तो भाग हैं परन्तु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं हैं महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान केवल लोकसभा एवं राज्यसभा में होता है
  • भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, अथवा हटाये जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा छ माह है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति  कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है।
  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है।
  • राष्ट्रपति सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाध्यक्ष ( विजिटर ) होते हैं।

भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी

  • महाभियोग क्या है? – अनु 61 के अनुसार किसी भी सदन के 1/4 सदस्य द्वारा 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी,  दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है।
  • क्षमा ( pardons ) – इससे अपराधी को सभी दंडादेश, दंड और निरर्हताओं से मुक्ति मिल जाती है। वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है मानो उसे कोई दंड दिया ही न गया हो।
  • प्रविलंबन ( reprieves) – दंड देने में विलम्ब, जैसे मृत्यु दंड का अस्थाई निलंबन
  • विराम ( respites ) – किसी दंड से कुछ समय के लिए छूट देना, जैसे किसी दण्डित गर्भवती महिला को कुछ समय के लिए छोड़ना
  • परिहार ( remissions ) – दंड की मात्रा कम करना, परिहार से दंड की मात्रा घटती है परंतु दण्ड की प्रकृति नहीं बदलती। जैसे, 2 वर्ष के कारावास को परिहार करके 1 वर्ष करना।
  • निलंबन ( suspend ) – किसी दंडादेश को निलंबित कर देना
  • लघुकरण ( commute ) – किसी दंडादेश के स्थान पर दूसरे प्रकार का उससे हल्का दंडादेश देना। उदाहरणार्थ कारावास के स्थान पर जुर्माना।

भारत के राष्ट्रपति सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

  • भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है – राष्ट्रपति
  • राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है – ब्रिटेन के सम्राट से
  • राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है- राष्ट्रपति
  • भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है – राष्ट्रपति
  • भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है – राष्ट्रपति
  • भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए – 35 वर्ष
  • राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है- समानुपातिक प्रतिनिधित्व एंव एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा
  • भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है- निर्वाचन आयोग
  • राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं- उच्चतम् न्यायालय में
  • भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किनते वर्षों के लिए होता है- 5 वर्ष
  • राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है – संसद द्वारा महाभियोग चलाकर
  • राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है – संविधान का अतिक्रमण करने पर
  • भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है – भारत का मुख्य न्यायाधीश
  • संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है – अनुच्छेद- 60
  • राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है – उपराष्ट्रपति को
  • राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है – लोकसभाध्यक्ष को
  • भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे- नीलम संजीव रेड्डी
  • स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे – बिहार से
  • भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई – डॉ . जाकिर हुसैन
  • भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है- उपराष्ट्रपति की
  • वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है – राष्ट्रपति
  • लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है – 14
  • भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है – संघीय मंत्रीपरिषद
  • कौनसा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा एम . हिदायतुल्ला
  • किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है -धन विधेयक को
  • युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषण कौन कर सकता है -राष्ट्रपति
  • किसी व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है- राष्ट्रपति
  • भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था – भारतीय डाकघर अधिनियम
  • भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुप्स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा – सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
  • अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है – विधायी अधिकार
  • भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है – सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा
  • श्रीमति प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन – सी राष्ट्रपति बनी थीं -12 वीं
  • कौन से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति चुने गए- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है – राष्ट्रपति को
  • भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है – राष्ट्रपति
  • भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ – संविधान सभा द्वारा
  • राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है – 12
  • किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने समय के लिए रह सकता है- 3 वर्ष
  • राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है- राष्ट्रपति
  • भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है – राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष
  • भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है – अप्रत्यक्ष रूप से
  • राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है – 50-50
  • भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है – राष्ट्रपति के
  • चुनाव में राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है – 6 माह में
  • भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है – राज्यपाल
  • राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है – संघ व समवर्ती सूची पर
  • जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है -राष्ट्रपति की अनुमति के बाद।

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